बगैर अनुमति दाढ़ी-बाल नहीं बढ़ा सकेंगे पुलिसकर्मी, स्टाइलिश दाढ़ी-बाल की भी अनुमति नहीं, निर्देश जारी
डीजीपी ने सर्कुलर में कहा है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी अवधि के लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। स्टाइलिश दाढ़ी-बाल के लिए कोई अनुमति नहीं होगी। पुलिस कर्मी अपनी मूंछ इच्छानुसार रख सकते हैं। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2Tumn2E https://ift.tt/eA8V8J
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