सुप्रीम कोर्ट: जब तक असामान्य आरोप न हो, मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन नहीं करना चाहिए https://ift.tt/eA8V8J
September 28, 2021 at 02:19AM सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मजिस्ट्रेट को आरोपी को तब तक समन नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई असामान्य आरोप न हो। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2Y384YV https://ift.tt/eA8V8J
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