बदलाव: हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने की उम्र घटी, पहले 25 साल थी, अब 21 हो गई https://ift.tt/eA8V8J
December 23, 2021 at 12:13PM लाइसेंस धारक या उसका कर्मचारी 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50,000 रुपये तक के जुर्माने का पात्र होगा। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/33SYGJZ https://ift.tt/eA8V8J
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