Delhi High Court : रेस्तरां 31 अगस्त तक सेवा शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र, हाईकोर्ट खंडपीठ का रोक लगाने से इनकार https://ift.tt/imapZoP
August 19, 2022 at 12:37PM दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रेस्तरां में खाने के बिल पर सेवा शुल्क मुद्दे पर केंद्र सरकार व केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए को अपने दिशा निर्देश पर लगी रोक को हटाने के लिए पुन: सिंगल जज के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/gvzYaej https://ift.tt/imapZoP
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