Bombay High Court: विवाहिता को घर के काम के लिए कहना क्रूरता नहीं, पति और सास-ससुर पर दर्ज प्राथमिकी खारिज https://ift.tt/qI2tZzo
October 28, 2022 at 05:55AM बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि अगर किसी विवाहित महिला को परिवार के लिए घर का काम करने के लिए कहा जाता है, तो इसे नौकरानी के जैसा कार्य नहीं समझा जाएगा और यह क्रूरता भी नहीं होगी। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/XlTfoDO https://ift.tt/qI2tZzo
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