सुप्रीम कोर्ट: दो व्यक्तियों के बीच शैक्षिक योग्यता का अंतर प्रोन्नति चयन के लिए वैध आधार https://ift.tt/eA8V8J
September 22, 2021 at 03:00AM सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/39r4slA https://ift.tt/eA8V8J
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